Mp Govt. Scholarships for 12th Passed Students
जून से शुरू होने वाली कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया में छात्र और छात्राएं उठा सकेंगे इन योजनाओं का फायदा
मध्यप्रदेश सरकार ने 12वीं कक्षा में पास होने वाले छात्र और छात्राओं के लिए 9 योजनाएं लागू की हैं जिन्हे हम आज के इस आर्टिकल में आपको बताने वाले हैं। तो इन सभी योजनाओं को विस्तार से जानने के लिए हमारे इस आर्टिकल में बने रहिए।
जैसा की आपको पता हैं कि एमपी बोर्ड हाई सेकेंडरी का रिज़ल्ट जारी होने के बाद छात्रों को कॉलेज मे प्रवेश लेने की उत्सुकता रहती है। कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तो कॉलेज मे प्रवेश लेने से पहले आपको इन सभी सरकारी योजनाओ की जानकारी जरूर होना चाहिए ताकि आप इन योजनाओ का लाभ ले पाये ।
गांव की बेटी योजना-(Mp Govt. Scholarships ganv ki beti yojna )
मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली छात्रा जिसने गांव में ही रहकर गांव के विद्यालय से कक्षा 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त किए हो तथा स्नातक कक्षा (कॉलेज में) प्रवेश लेने वाली छात्रा को प्रतिवर्ष 5000 रुपए प्रदान किए जायेंगे। ये योजना छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थीं। अतः छात्राएं इस योजना के साथ अन्य योजनाओं के लाभ भी ले सकती हैं।
लाभ- इस योजना का मुख्य उद्देशय गांव में शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना हैं। ( Gav ki beti yojna ) के माध्यम से 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होने वाली छात्राओं को प्रतिवर्ष 5000 रूपए प्रदान किए जायेंगे. यानी की तीन साल में 15000 रुपए छात्राओं को शासन द्वारा दिए जायेंगे। अब गांव की बेटियों को शिक्षा संबंधित खर्च के लिए किसी और पर निर्भर नही रहना पड़ेगा। क्योंकि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उनको छात्रवृत्ति प्रदान कि जाएगी।
इस योजना के माध्यम से छात्राओं के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा. और गांव में साक्षरता दर में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा यह योजना रोजगार के स्तर को बढ़ाने में भी काम आएगी।
पात्रता –
- छात्रा मध्यप्रदेश की स्थायी निवासी होना चाहिए।
- छात्रा गांव की निवासी हों।
- छात्रा ने गांव में रहकर गांव के विद्यालय से 12वीं कक्षा पास की हो।
- छात्रा ने 12वीं कक्षा में 60% या उससे अंक हासिल किए हों।
- छात्रा किसी भी वर्ग की हो सकती हैं।
प्रतिभा किरण योजना -( Pratibha kiran yojna )
मध्यप्रदेश के शहरी क्षेत्र की निवासी छात्रा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से हो। शहर में रहकर शहर की पाठशाला से 12वीं कक्षा की परीक्षा में न्यूनतम 60% या उससे ज्यादा अंकों से पास होने वाली छात्राओं को प्रतिवर्ष 5000 हजार रुपए छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किए जायेंगे. ये योजना छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई थी। अतः हितग्राही छात्रा इसके साथ अन्य योजनाओं का लाभ भी ले सकती हैं।
लाभ – इस योजना में प्रतिवर्ष 5000 हजार रुपए दिए जाएंगे। जो भी छात्राएं अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया करती थी. अब वह छ्त्राएं इस योजना की लाभार्थी बनकर अपनी पढ़ाई को जारी रख पाएंगी।
पात्रता-
- छात्रा मध्यप्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
- छात्राएं गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से संबंधित हो।
- छात्रा ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक हासिल किए हों।
- छात्रा को कॉलेज में प्रवेश लेना पड़ेगा।
- छात्रा sc/st/OBC या सामान्य वर्ग की भी हो सकती है।
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना ( MMVY )
एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 70% से अधिक और सीबीएसई/आईसीएसई बोर्ड से 85% से अधिक अंको से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो. मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी हेतु विधार्थी के पिता की वार्षिक आय 6 लाख से कम हों.वह विद्यार्थी इस योजना के पात्र रहेंगे।(इस योजना में विधार्थी को कॉलेजों में निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा)।
लाभ – इस योजना का लाभ राज्य के मैधावी छात्र – छात्राओं को प्रदान किया जाएगा। इस योजना के इच्छुक लाभार्थियों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इस योजना में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र – छात्राओं को अपने उज्जवल भविष्य के लिए स्कॉलरशिप प्रदान कि जाएगी।
पात्रता –
- विद्यार्थी के पिता/पालक की वार्षिक आय 6 लाख से कम होनी चाहिए।
- किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में एडमिशन लिया हो।
- एमपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त होने चाहिए. और सीबीएसई/आईसीएसई में 85% से अधिक अंक प्राप्त होने चाहिए।
- विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना
मध्यप्रदेश के श्रमकों के पुत्र – पुत्रियां हेतु संचालित मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना हेतु (म. प्र) शासन के श्रम विभाग में विधार्थी के माता – पिता का असंगठित कर्मकार के रूप में वैध पंजीयन होंगा.( उन विद्यार्थीयों को कॉलेजों में निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा।)
लाभ – इस योजना के अंर्तगत पात्र छात्र – छात्राओं को कॉलेजों में एडमिशन के लिए कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। अतः उनको निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा।
पात्रता –
- विद्यार्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।
- छात्र और छात्राओं के माता – पिता के पास श्रम कार्ड होना जरूरी होगा।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी को कॉलेज में एडमिशन लेना होगा।
आवास सहायता योजना
इस योजना का लाभ उन विद्यार्थियो को मिलेगा जो अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के हों. और ऐसे छात्र -छात्राएं जिनके पालक का शहर में मकान न हो. तथा ग्रह निवास से शैक्षणिक संस्था की दूरी 12 किमी. से अधिक हो। एवम छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हो। इस योजना का लाभ ले सकते है।
लाभ – यह योजना के अंर्तगत मध्यप्रदेश राज्य सरकार की तरफ से मैट्रिक पास sc/st वर्ग के गरीब छात्रों को प्रति महीने 1000-2000 रुपए की दर से आवास भत्ता प्रदान किया जाएगा।
पात्रता –
- छात्र -छात्रा मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदन कर्ता की परिवार की सालाना आय 6 लाख से कम होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाला छात्रा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए।
- उस विद्यार्थी का शहर में मकान या जमीन नहीं होनी चाहिए।
निः शक्तजन हेतु योजना
शारीरिक रूप से निः शक्त एवं जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र में अगर कोई विद्यार्थी अपाहिज दर्शाया गया है तो वह समस्त छात्र – छात्राएं इस योजना के पात्र होंगे।
लाभ – इस योजना के अंर्तगत छात्र और छात्राएं अपने आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेजों में मुफ्त में प्रवेश ले पाएंगे।
पात्रता –
- आवेदन कर्ता मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- उस विद्यार्थी के पास जिला मेडिकल द्वारा अपाहिज होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
- आवेदन कर्ता की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
- विधार्थी के पास निः शक्तजन का 40% का आरक्षण होना चाहिए।
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति (minorty Scholarships )
अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले ( मुस्लिम,सिख,बौद्ध,जैन,फारसी, ईसाई) छात्र/ छात्राओं हेतु न्यूनतम 60% से अधिक अंको के साथ 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। तथा उनके परिवार की वार्षिक आय 2लाख रुपए से कम होनी चाहिए। वे विद्यार्थी ही इस योजना के पात्र होंगे।
लाभ – इस योजना के अंर्तगत सभी विद्यार्थी व्यावसायिक और तकनीकी पाठयक्रम की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इससे अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब और मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कि जाएगी। और कॉलेजों में ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश भी निःशुल्क दिया जाएगा।
पात्रता –
- विद्यार्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता के माता – पिता की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता गरीब परिवार से होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता को मेधावी छात्र होना होना अनिवार्य होगा।
- इसमें केवल छः समुदायों के छात्र आवेदन करने के पात्र होगे.( मुस्लिम, सिख, ईसाई,जैन,बौद्ध,फारसी,)।
लाडली लक्ष्मी योजना 2.0
इस योजना के अंर्तगत पंजीकृत छात्राओं को स्नांतक एवम व्यवसायिक पाठयक्रम में प्रवेश लेने पर 25000₹ की प्रोत्साहन राशि 02 समान किश्तों में पाठयक्रम के प्रथम और अंतिम वर्ष में दी जाएगी।
लाडली लक्ष्मी बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु कॉलेज तक का शिक्षण शुल्क शासन द्वारा दिया जाएगा।
लाभ – लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के अंर्तगत बालिका के नाम शासन की ओर से 1,18000 रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता हैं।इस योजना के अंर्तगत पंजीकृत छात्रा को कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने पर दो हजार , कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने पर 4 हजार , कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर छह हजार और कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने पर 8 हजार रुपए की छात्रवृत्ति बालिका को प्रदान कि जाएगी।
पात्रता –
- बालिका मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो।
- बालिका के माता – पिता कोई भी सरकारी नौकरी न करते हो।
- बालिका के माता – पिता की दो से अधिक संताने नही होनी चाहिए।
- द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो।
- यदि आपने कोई बालिका गोद ली है तो भी आप उसे अपनी बालिका मानते हुए इस योजना का लाभ ले पाएंगे।
- लेकिन बालिका को गोद लेने का कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए।
मुख्यमंत्री कोविड 19
बाल कल्याण योजना – इस योजना के अंर्तगत वे छात्र – छात्राएं जिनके माता – पिता एवम अभिभावक की मृत्यु कॉविड -19 के कारण हुई हो। इस योजना के अंर्तगत आने वाले छात्रों को कॉलेजों में निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। और इसमें छात्रों को प्रतिमाह 5000 रुपए सहायता राशि के रूप में प्रदान किए जायेंगे। यदि हितग्राही की आयु 18 वर्ष से कम हो तो बच्चे की राशि किसी चिन्हांकित खाते में और अगर उसकी आयु 18वर्ष से पूर्ण हो चुकी हो तो उसकी सहायता राशि स्वयं के खाते में जमा की जाएगी।
लाभ – मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की गई थी.इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चो को प्रतिमाह 5000 की पेंशन प्रदान कि जाएगी। जिनके माता – पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोनाबायरस संक्रमण की वजह से हुई हो.यह राशि केवल बच्चो को 21साल की आयु पूर्ण होने तक प्रदान कि जाएगी.
यह राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा होती है।
पात्रता –
- आवेदनकर्ता मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार में से किसी को भी सरकारी पेंशन नही मिलनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता के अभिभावक या माता – पिता की मृत्यु 1 मई से 30 जून के बीच होने चाहिए।
- इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदनकर्ता की आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- यदि कोई बच्चा कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है तो वह अपने 3 साल पूरे होने तक इस योजना का लाभ उठा पाएगा।
आपको इन सभी योजनाओ का लाभ लेने के लिए अपने कॉलेज से संपर्क करना होगा , इन योजनाओ से संबन्धित और जानकारी के लिए नीचे कमेंट कीजिये ।
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